Ghaziabad : जिनके पास चार पहिया वाहन अथवा घर में एयर कंडीशन और फ्रिज है, उन को राशन कार्ड से राशन नहीं दिया जाएगा। अगर फिर भी राशन लिया तो होगी कानूनी कार्यवाही।






जिला सूचना अधिकारी गाजियाबाद जिन अपात्र राशनकार्डधारियों द्वारा अपना राशनकार्ड कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया हैं उनके लिए अन्तिम चेतावनी एक सप्ताह के अंदर अपने नजदीकी क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशनकार्ड समर्पित कराएं अन्यथा जांच में अपात्र पाये जाने पर उनका राशनकार्ड निरस्त करने के साथ-साथ ऐसे परिवार के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए की जाएगी वसूली जिला पूर्ति अधिकारी डॉ0 सीमा ने जनपद गाजियाबाद के समस्त राशनकार्डधारकों को सूचित किया है कि उनके द्वारा पूर्व में एक सप्ताह के अंदर अपना राशनकार्ड समर्पित करने के लिये आगाह किया गया था कि यदि वे निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जिसमें यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रेक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यन्त्र (एयर कंडिश्नर) अथवा 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है, ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है, नगरीय क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मी0 से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 मी0 से अधिक कार्पेट ऐरिया का आवासीय फ्लैट है एवं ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व के साथ 80 वर्ग मी0 या उससे अधिक कार्पेट ऐरिया का व्यावसायिक स्थान है, ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय दो लाख रूपये वार्षिक से अधिक है, नगरीय क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय तीन लाख रूपये वार्षिक से अधिक है, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेंस/शस्त्र है एवं ऐसे व्यक्ति/परिवार पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय अन्न योजना के लिए पात्र नहीं है।





उन्होंने सूचित किया कि आज दिनांक: 09 मई, 2022 तक भी अपात्र राशनकार्डधारियों द्वारा अपना राशनकार्ड कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया हैं। अतः उपरोक्त श्रेणी में आने वाले ऐसे समस्त राशनकार्डधारकों को अन्तिम चेतावनी देते हुये पुनः सचेत किया जाता है कि वे एक सप्ताह के अंदर अपने नजदीकी क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशनकार्ड समर्पित कर दें अन्यथा जांच में अपात्र पाये जाने पर उनका राशनकार्ड निरस्त करने के साथ-साथ ऐसे परिवार के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा जब से वह परिवार खाद्यान्न ले रहा है तब से खाद्यान्न का आंकलन करते हुये (गेहूं रूपये 24.00 प्रतिकिलोग्राम तथा चावल रूपये 32.00 प्रति किलोग्राम की दर से) वसूली की जायेगी, जिसके लिये संबंधित कार्डधारक/परिवार स्वयं उत्तरदायी होगा। गौरव दयाल अपर जिला सूचना अधिकारी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश





पत्रकार वसीम अहमद


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